अब पांच डिसमिल (2200 वर्गफीट) से कम कृषि भूमि की नही होगी रजिस्ट्री, नया अधिनियम लागू होने से क्या होगा असर…?

NNH रायपुर/ छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2025 को लागू कर दिया है। अब पांच डिसमिल (2200 वर्गफीट) से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। यह विधेयक जुलाई में विधानसभा में पास हुआ था और अब राज्यपाल की मंजूरी के साथ राज्य में यह अधिनियम लागू हो गया है।
इस अधिनियम को लागू करने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि इससे अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी। यह नियम केवल ग्रामीण कृषि भूमि पर लागू होगा। शहरों में डायवर्टेड भूमि पर व्यावसायिक और आवासीय उपयोग के लिए पांच डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी।
बदलाव और विवाद निपटारा…
संशोधन अधिनियम के तहत अब जियो-रेफरेंस नक्शे को मान्य माना जाएगा। सर्वे रि-सर्वे के बाद किसी ग्राम के लिए अंतिम रूप से तैयार और अधिसूचित नक्शे को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे सीमांकन और बटांकन के विवाद समाप्त होंगे।
नया अधिनियम लागू होने से क्या होगा असर…
डॉ रमन सिंह की सरकार के दौरान भी ऐसा ही अधिनियम लागू किया गया था, जिसके चलते अवैध प्लॉटिंग छोटे छोटे अपरिवर्तित भूमि खरीदने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि रजिस्ट्री पर बैन होने से लोग अपने प्लॉट को जरूरत पड़ने पर बेच नही पा रहे थे। 2018 में सरकार बदली तब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस नियम में बदलाव किया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कृषि भूमि में प्लॉटिंग में तेजी आ गई थी। अब पांच डिसमिल (2200 वर्गफुट) से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बैन लगा दिया है। अब जिन लोगों ने पांच डिसमिल से कम कृषि भूमि खरीदी है उनको बेचने में एकबार फिर परेशानी होना तय है।







