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जीएसटी की बड़ी कार्रवाई; गुटखा कारोबारी गुरुमुख जुमनानी पर 317 करोड़ रुपए की पैनाल्टी

NNH दुर्ग/ जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग के कारोबारी, गुटखा किंग गुरमुख जुमनानी पर 317 करोड़ रुपये की भारी-भरकम पैनाल्टी और टैक्स निर्धारण किया है। और इस मामले का चालान न्यायालय में पेश किया गया है। यह मामला केंद्रीय जीएसटी (सेंट्रल जीएसटी) विभाग की कार्रवाई से जुड़ा है। विभाग ने यह कार्रवाई बीते पांच वर्षों के अवैध कारोबार का आकलन करने के बाद की है। गुरमुख जुमनानी पिछले कई सालों से “सितार” नाम का तंबाखू युक्त गुटखा पूरे राज्य में सप्लाई कर रहा था, जबकि यह उत्पाद पूरी तरह प्रतिबंधित है।

जीएसटी विभाग के अधिकारियों के अनुसार गुटखा कारोबार पूरी प्लानिंग के साथ संचालित किया जा रहा था, और गोदामों के लिए गुरमुख के पिता अलग-अलग लोगों से रेंट एग्रीमेंट करते थे। इन्हीं स्थानों पर गुटखे की पैकिंग होती थी, जहां से पैकिंग करने के बाद गुटखा बोरों में भरकर दुकानों तक पहुंचाया जाता था। जांच के दौरान जीएसटी विभाग की टीम को कई पुराने और रेंट एग्रीमेंट के साथ ही अन्य दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे इस अवैध कारोबार की पुष्टि हुई है।

वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि गुरमुख जुमनानी के द्वारा बनाए जा रहे “सितार” गुटखा बाजार में दो रुपए में बिकता था। गुरुमुख के एक कर्मचारी ने जीएसटी की टीम को पूछताछ में बताया है कि मशीन से एक मिनट में करीब 250 गुटखे के पैकेट तैयार होता था, जो रोजाना 50 बोरा में गुटखा भरकर बाजारों में अलग अलग दुकानों पर सप्लाई कर खपाया जाता था। उसने यह भी बताया कि एक महीने में सिर्फ 18 दिन ही मजदूर काम करते थे, उसमें भी करोड़ों का मुनाफा होता था।

मिली जानकारी के अनुसार जुलाई 2025 में जीएसटी विभाग ने गुरमुख की जोरातराई और गनियारी स्थित फैक्ट्रियों पर छापा मारा था, जहां पर गुटखा पैकिंग किया जाता था। टीम ने जांच आगे बढ़ाई तो जीएसटी को पता चला कि गुटखे का कच्चा माल गुरमुख जुमनानी के बेटे सागर जुमनानी की राजनांदगांव में ‘कोमल फूड’ के नाम से फैक्ट्री है, जो मीठी सुपारी बनाने के लिए रजिस्टर्ड थी, जहां पर प्रतिबंधित जर्दा युक्त गुटखा तैयार होता था।

सूत्रों के अनुसार गुरमुख अपने पार्टनरों के साथ मिलकर दुर्ग में शराब का बॉटलिंग प्लांट शुरू करने की तैयारी कर रहा था। 2023 में मोहन नगर पुलिस ने गुरमुख और उसके रिश्तेदार जगदीश को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था, उसी मामले में फिलहाल गुरमुख पिछले तीन माह से जेल में बंद है, और सेशन कोर्ट से उसकी जमानत खारिज हो चुकी है।

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