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हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध नही आता सामने

इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा को मिली अंतरिम जमानत, हाईकोर्ट ने दिए पुलिस सुरक्षा के निर्देश

NNH कोलकाता/ शर्मिष्ठा पनोली को राहत देते हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि पनोली को किसी भी तरह की धमकी या खतरे से बचाने के लिए पुलिस उन्हें उचित सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए।

शर्मिष्ठा पर हाल ही में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को गरियाने के दौरान कुछ आरोप लगे थी, जिसके चलते कोलकाता पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी जांच अभी जारी है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को जमानत दे दी है।

हाईकोर्ट ने इन शर्तों के साथ जमानत दी है कि, शर्मिष्ठा पनोली अब बिना अदालत की अनुमति के विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगी। कोर्ट ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि जांच और ट्रायल के दौरान अभियुक्त देश से बाहर न जा सके।

हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा को कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दी है। और पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि, न तो हिरासत में लेकर पूछताछ की ज़रूरत है, और न ही शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है। गिरफ्तारी वारंट भी सिर्फ ‘मैकेनिकल प्रक्रिया’ का हिस्सा था।

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