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राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम 23 जनवरी को होगा लागू , आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी

NNH रायपुर/ छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (दिनांक 21 जनवरी 2026) में प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार 23 जनवरी 2026 से पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली प्रभावी हो जाएगी।

गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (File No. ESTB 16548/2025-O/O Deputy Secretary/Home) के अनुसार रायपुर जिले को शहर और ग्रामीण – दो भागों में विभाजित किया गया है। रायपुर शहर क्षेत्र के कुल 21 थानों को पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत शामिल किया गया है, जबकि विधानसभा थाना, माना थाना, राखी थाना एवं गोबरा नवापारा को ग्रामीण क्षेत्र में रखा गया है।

अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि रायपुर एवं बीरगांव नगरीय क्षेत्र की संयुक्त जनसंख्या लगभग 19 लाख से अधिक है। कानून-व्यवस्था, अपराध, आंतरिक सुरक्षा और शहरी चुनौतियों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर प्रणाली को आवश्यक और उपयुक्त माना गया है।

क्षेत्राधिकार में दिए गए हैं आवश्यक अधिकार

नए सिस्टम के तहत रायपुर नगर पुलिस आयुक्त को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। साथ ही पुलिस उपायुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्तों को भी उनके क्षेत्राधिकार में आवश्यक अधिकार दिए गए हैं, जिससे त्वरित निर्णय और तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी।

सरकार के इस फैसले से राजधानी में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के साथ रायपुर देश के उन प्रमुख शहरों की सूची में शामिल हो गया है, जहां यह आधुनिक पुलिस व्यवस्था प्रभावी है।

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