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यदि आप किसी भी प्लॉटिंग में प्लॉट लेने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइये, रेरा के नियमों तहत ही किसी कंटिंग में लें जमीन

राजधानी रायपुर के मेन रोड अमलीडीह, बोरियाखुर्द, बोरियाकला, धरसींवा, मांढर, नरदहा व अन्य इलाकों की अवैध प्लॉटिंग पर हो चुकी है कार्रवाई, रेरा भी सख्त

NNH रायपुर/ छत्तीसगढ़ की राजधानी के आउटर में अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जिसपर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। एक ओर अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ रेरा द्वारा लाखो रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

राजधानी रायपुर के अमलीडीह मेन रोड में पेट्रोल पंप के बाजू हो रही अवैध प्लॉटिंग पर जोन क्रमांक 10 की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध बाउंड्रीवाल को ध्वस्त कर प्लॉटिंग पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा धरसींवा, विधानसभा, बोरिया, पुराना धमतरी रोड पर भी अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई थी, और प्लॉटिंग करने वालों पर जुर्माना के साथ ही कानूनी कार्यवाही के भी निगम कमिश्नर द्वारा दिए गए थे। उसके बाद भी भूमाफिया बेखौफ अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। वहीं अब अवैध प्लॉटिंग को लेकर रेरा ने भी सख्त रुख अपना लिया है।

प्लॉटिंग के लिए रेरा के नियम…

कोई आम नागरिक किसी भी प्लॉटिंग में प्लॉट लेने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइये, क्योंकि रेरा के नियमों तहत किसी भी प्लॉट कंटिंग में ही जमीन लें। क्योंकि आप अपने जीवनभर की जमा पूंजी उसमें लगा रहे हैं। यदि बिना जांचें परखे कोई भी जमीन खरीदते हैं तो यह जान लीजिए कि आपकी पूरी पूंजी उसमें फंसकर रह जाएगी, और केवल कागजों में ही आपकी कमाई सिमट कर रह जाएगी।

प्लॉटिंग (Plotted Development) के लिए रेरा (RERA – Real Estate Regulatory Authority) के नियम बहुत सख्त हैं, जिनका उद्देश्य खरीदारों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। रेरा अधिनियम, 2016 के तहत जमीन की प्लॉटिंग और बिक्री के लिए निम्नलिखित मुख्य नियम और दिशानिर्देश लागू होते हैं:
1. अनिवार्य रेरा पंजीकरण (Mandatory Registration)
500 वर्ग मीटर से अधिक: यदि विकसित की जा रही भूमि का कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक है, या
8 से अधिक प्लॉट: यदि परियोजना में 8 से अधिक प्लॉट (चाहे वह किसी भी आकार के हों) विकसित किए जा रहे हैं,
तो उस प्रोजेक्ट का रेरा पंजीकरण अनिवार्य है।
2. बिना पंजीकरण प्लॉट बिक्री पर प्रतिबंध
बिना रेरा पंजीकरण के, प्रमोटर या डेवलपर किसी भी प्रोजेक्ट का विज्ञापन, बुकिंग, या बिक्री नहीं कर सकते हैं।
बिना रजिस्ट्रेशन के प्लॉट बेचने पर भारी जुर्माना लग सकता है।
3. अनिवार्य प्रकटीकरण (Disclosures)
प्रमोटर को रेरा वेबसाइट पर परियोजना का लेआउट प्लान, जमीन की स्थिति (title documents), और विकास का काम कब तक पूरा होगा, इसकी जानकारी देनी होगी।
प्लॉटिंग के मामले में, प्रमोटर को प्लॉट के वास्तविक क्षेत्र (Actual Area) का खुलासा करना होगा।
4. वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline)
70% खाता (Escrow Account): खरीदारों से ली गई कुल राशि का 70% एक अलग बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य है। इस पैसे का उपयोग केवल उस विशिष्ट परियोजना के विकास और निर्माण के लिए किया जा सकता है।
10% से अधिक एडवांस नहीं: बिक्री समझौता (Agreement for Sale) करने से पहले, प्रमोटर खरीदार से प्लॉट की कुल लागत के 10% से अधिक की राशि एडवांस के रूप में नहीं ले सकते।
5. विकास का प्रमाण (Development Certificate)
बिल्डर को रेरा से अप्रूवल लेने के बाद ही काम शुरू करना पड़ता है।
विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि कॉमन एरिया और अन्य सुविधाएं, जैसा कि वादा किया गया था, पूरी की जाएं।
6. खरीदारों के अधिकार
यदि बिल्डर समय पर पजेशन नहीं देता है, तो खरीदार रेरा के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है और ब्याज सहित अपना पैसा वापस पा सकता है।
रेरा के तहत प्रोजेक्ट्स की तिमाही प्रोग्रेस रिपोर्ट (QPRs) देखी जा सकती है।

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