जमीन की कलेक्टर गाइड लाइन दरों में पुनरीक्षण के आदेश जारी

NNH रायपुर/ राज्य में जमीन की बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी किया गया है। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने यह आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार शहरों में 1400 वर्गमीटर तक इंक्रीमेंटल गणना के प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इसके अनुसार नगर पालिका, नगर पंचायतों में पुराने प्रावधान लागू होंगे। इससे बहुमंजिला फ्लैट, दुकानों को भी बड़ी राहत मिली है। सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर गणना प्रावधान खत्म किया गया है। अब बिल्ड अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा।

बता दें कि रविवार को ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर गाइडलाइन की बढ़ी हुई दरों पर पुनर्विचार की बात कही थी। वहीं इसके पुनरीक्षण के लिए आदेश जारी किया गया है।
ज़िला मूल्यांकन समिति को यह निर्देशित करने का निर्णय लिया गया कि हाल ही में हुई दरों में वृद्धि के पश्चात् प्राप्त ज्ञापनों, आपत्तियों एवं सुझावों का परिशीलन कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें।







