जोहार पार्टी प्रमुख अमित बघेल को नही मिली जमानत, कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा जेल
अमित बघेल को मातृ शोक होने के कारण सिंधी समाज ने जमानत पर नही लगाई आपत्ति

NNH रायपुर/ हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़िया क्रांतिसेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अमित बघेल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी, और अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है। तीन दिन की रिमांड खत्म होने के बाद अमित बघेल को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया, और 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
अमित बघेल के समर्थक बड़ी संख्या में कोर्ट पहुंचे थे, और बघेल की पैरवी करने दर्जन वकील मौजूद थे। इसके अलावा अमित बघेल की जमानत पर आपत्ति करने सिंधी समाज के लोग भी न्यायालय पहुंचे थे। अमित बघेल ने मातृ शोक होने के कारण घर के शोक क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी थी, जिसको देखते हुए सिंधी समाज ने उसकी जमानत पर आपत्ति नही लगाई, लेकिन न्यायालय ने अमित बघेल की जमानत नही दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
गौरतलब है कि अमित बघेल ने अग्रवाल समाज के अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के ईष्ट देव भगवान झूलेलाल के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद दोनों समाजों ने रायपुर सहित विभिन्न शहरों व अन्य राज्यों में अमित बघेल के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। जिसके बाद 26 दिन से फरार चल रहे अमित बघेल को 5 दिसंबर को सरेंडर के लिए थाने पहुंचने से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद कोर्ट में उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली थी।







