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उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद भी मॉल में वसूल किया जा रहा है पार्किंग शुल्क

अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला ने क्या कहा पढ़ें पूरी खबर

NNH रायपुर/ मॉल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग शुल्क वसूल करने को लेकर अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला ने एक परिवाद दायर किया था, जिसपर उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाते हुए मॉल व अन्य वाणिज्यिक भवनों पर पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध करार दिया था, और स्पष्ट रूप से यह आदेश पारित किया था कि अब मॉल व ऐसे अन्य स्थानों पर लोगों को निशुल्क पार्किंग व्यवस्था करना होगा।

न्यायालय के इस आदेश के बाद राजधानी रायपुर के मॉल्स में घूमने जा रहे लोगों ने वीडियो बनाकर लगातार ये शिकायत की है कि अभी बैखोफ पार्किंग शुल्क किया जा रहा है, जहां सवाल करने पर मॉल के कर्मचारी आदेश नही आने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जबकि उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद मॉल प्रबंधन को स्वतः निर्देशों का पालन करना चाहिए था।

 

इसपर अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला ने कहा कि अनेक नागरिकों द्वारा यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि माननीय न्यायालय के स्पष्ट आदेश के उपरांत भी रायपुर स्थित कुछ व्यावसायिक मॉल्स में वाहन पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। इस गंभीर विषय के संदर्भ में आज मैं कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुक्ला ने कहा कि आप सभी से अनुरोध है कि इनका गहन अध्ययन करें, जिससे भविष्य में इस विषय पर चर्चा होने की स्थिति में आप सभी के पास प्रामाणिक दस्तावेजों सहित समुचित उत्तर उपलब्ध रहे।

इसी कड़ी में चार बिंदुओं पर उन्होंने बताया कि :

1) आदेश के वे अंश जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यह आदेश अंबुजा मॉल के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक मॉल्स पर भी प्रभावी एवं लागू होगा।

2) मेरा वो साक्षात्कार जिसमे इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है |

3) आदेश पारित करने वाले माननीय न्यायाधीश महोदय का वो साक्षात्कार जिसमे उन्होंने स्पस्ट किया है कि यह आदेश किन-किन संस्थानों पर प्रभावी होगा।

4)यही नहीं, अधिवक्ता के रूप में नहीं, अपितु युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी के दायित्व का निर्वहन करते हुए मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिला कलेक्टर, तथा नगर निगम आयुक्त महोदय को व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन सौंप कर आदेश के पालन हेतु आग्रह भी किया है।

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