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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ी मुश्किलें, अश्लील सीडी केस रहेगा जारी

NNH रायपुर/ रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ा दी है। शनिवार को कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बघेल सीडी केस से जुड़े अश्लील वीडियो मामले में बरी किया गया था। इसी फैसले में कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा और विजय भाटिया की अपीलें भी खारिज हो गईं, और भूपेश बघेल सहित इन सभी को कोर्ट ने बड़ा कानूनी झटका दिया है। अब बघेल को इस केस में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि यह मामला 2017 का है, जब तत्कालीन मंत्री की कथित अश्लील सीडी बनाकर उनकी छवि बिगाड़ने की साजिश रची गई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दो अलग-अलग शिकायतों पर एफआईआर दर्ज कीं, इसी सीडी कांड मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को भी गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। राज्य सरकार ने बाद में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। और सीबीआई ने छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें प्रमुख रूप से भूपेश बघेल का नाम शामिल था। और लोवर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह मामला चलने योग्य नही है, और भूपेश बघेल को बरी कर दिया था। जिसके बाद SBI ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी।

अब CBI की विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि भूपेश बघेल को आरोपों से मुक्त करने का निचली अदालत का फैसला सही नहीं था। कोर्ट के अनुसार इस मामले में ऐसे तथ्य हैं, जिन पर ट्रायल के दौरान विस्तार से सुनवाई जरूरी है। इसी आधार पर बरी करने वाला आदेश रद्द कर दिया गया और अब केस फिर से आगे बढ़ेगा। जिससे भूपेश बघेल को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।

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