ऑनलाइन सट्टा एप के मास्टरमाइंड बाबू खेमानी की लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रायपुर पुलिस की कार्यवाही, अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों पर भी प्रभावी प्रहार

छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र में स्थित जमीन, व्यावसायिक दुकान तथा बैंक में जमा धनराशि के विरुद्ध धारा 107 BNSS के अंतर्गत न्यायालय ने दिया कुर्की का आदेश”
NNH रायपुर/ रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा संगठित अपराधों एवं अवैध आर्थिक गतिविधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में सेंट्रल ज़ोन में थाना गंज पुलिस और एसीसीयू टीम द्वारा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले मुख्य आरोपी बाबू उर्फ गुलशन खेमानी एवं उसके सहयोगियों की अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के अंतर्गत न्यायालय में कुर्की की कार्यवाही प्रस्तुत की गई।
थाना गंज के अपराध क्रमांक 110/2026, धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 112(2) बीएनएस के प्रकरण में दिनांक 13.04.2026 को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप 3Stumps संचालित करने वाले संगठित गिरोह का खुलासा किया गया था। मुख्य आरोपी बाबू उर्फ गुलशन खेमानी अपने सहयोगियों के माध्यम से कॉल सेंटर, विभिन्न मोबाइल नंबरों एवं बैंक खातों का उपयोग कर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का संचालन करता था। सट्टे से प्राप्त अवैध धनराशि को अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में प्राप्त कराकर पुनः अपने खातों में स्थानांतरित कराया जाता था, जिसके एवज में सहयोगियों को कमीशन दिया जाता था। प्रकरण में मुख्य आरोपी सहित कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा पूर्व में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपये मूल्य की सामग्री एवं वाहन जब्त किए गए थे।
अपराध से अर्जित संपत्तियों पर कुर्की की कार्यवाही
प्रकरण की वित्तीय विवेचना में आरोपियों की संपत्तियों एवं बैंक लेनदेन की जांच करते हुए अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान की गई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 1353/2026 में दिनांक 16.10.2026 को लगभग 1 करोड़ 42 लाख रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। इनमें महासमुंद के ग्राम अरंड स्थित कृषि भूमि मूल्य 1.78 लाख रुपये, रायपुर के देवपुरी स्थित भूखंड मूल्य 23 लाख रुपये, जोरा पारा स्थित भूखंड मूल्य 2.50 लाख रुपये, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ स्थित व्यावसायिक दुकान मूल्य 74 लाख रुपये तथा बैंक ऑफ इंडिया के एफडी खाते से संबंधित 40.50 लाख रुपये की अंकित धनराशि सम्मिलित है।
न्यायालयीन आदेश के अनुपालन में संबंधित राजस्व अधिकारियों, पंजीयन कार्यालयों एवं बैंक प्रबंधन को संपत्तियों के हस्तांतरण तथा बैंक धनराशि के अंतरण पर रोक लगाने हेतु पत्र जारी किए गए हैं। साथ ही संबंधित जिला कलेक्टरों को आगामी वैधानिक कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित किए गए हैं।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही को केवल उनकी गिरफ्तारी तक सीमित न रखते हुए अपराध से अर्जित धनराशि, अचल संपत्तियों एवं उनके आर्थिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। अपराध से अर्जित आर्थिक लाभ को समाप्त करना तथा संगठित अपराधों के आर्थिक आधार को कमजोर करना पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से अन्य गंभीर एवं संगठित अपराधों में भी वित्तीय विवेचना के आधार पर संपत्ति कुर्की की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।






