छत्तीसगढ़ शासनबड़ी खबर

छत्तीसगढ़ के तीन जिलों में 15 दिनों तक शराब दुकानें रहेंगी पूरी तरह से बंद

NNH – wine shop close/ छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश जारी किया है। जो रायपुर जिला के अंतर्गत नवापारा, धमतरी जिला के अंतर्गत मगरलोड और गरियाबंद जिला के अंतर्गत राजिम क्षेत्र में 01 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा। शुष्क दिवस के दौरान इन क्षेत्रों में देशी-विदेशी मदिरा की समस्त फुटकर दुकानें, होटल-बार, रेस्टॉरेंट-बार, क्लब तथा भांग/भांगघोटा की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।

दरअसल यह आदेश राजिम कुंभ (कल्प) मेला 2026 के दौरान धार्मिक वातावरण, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 01 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि तक राजिम कुंभ मेला क्षेत्र को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान 15 दिनों तक इन क्षेत्रों में देशी-विदेशी मदिरा की समस्त फुटकर दुकानें, होटल-बार, रेस्टॉरेंट-बार, क्लब तथा भांग/भांगघोटा की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।

आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि शुष्क दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति, होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब या गैर मालिकाना प्रतिष्ठान को मदिरा बेचने अथवा परोसने की अनुमति होगी। इसके अलावा इस 15 दिन की अवधि में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण एवं गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में संग्रहण पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, यदि नियमो का उल्लंघन किया गया है तो उस स्थिति में मदिरा जब्ती कर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

छत्तीसगढ़ शासन ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और आबकारी अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि शुष्क दिवस का पालन कर राजिम कुंभ मेला 2026 को शांतिपूर्ण और सफल बनाने में सहयोग करें।

अवैध मदिरा के परिवहन और विक्रय पर रोक लगाने के लिए राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर तथा जिला आबकारी अधिकारी गरियाबंद को विशेष रूप से निर्देश जारी किया गया है। प्रतिबंध के दौरान दल गठित जांच दल द्वारा संभावित ठिकानों और वाहनों की सघन जांच की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा।

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