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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला; धर्म बदला तो आरक्षण होगा समाप्त

NNH नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तक सीमित है। यदि कोई व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाता है, तो उसे SC श्रेणी के तहत मिलने वाले आरक्षण और अन्य संवैधानिक लाभ स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यह प्रावधान संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के तहत निर्धारित है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से सामाजिक भेदभाव झेल रहे समुदायों को संरक्षण देना है।







